मप्र में उत्तराखंड मॉडल का निकाहनामा लागू हो, नाबालिगों के बाल विवाह पर लगेगी रोक - हुसैन पठान





*भोपाल।* उत्तराखंड में यूसीसी के बाद लागू किए जा रहे नए सरकारी निकाहनामे की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सख्त निकाहनामा व्यवस्था लागू करने की मांग वक्फ कमेटी नरसिंहपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष हुसैन पठान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मेल पत्र भेजकर की है। इसकी प्रतिलिपि प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनव्वर पटेल को भी प्रेषित की गई है।

ज्ञात रहे कि मध्य प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने के पूर्व सरकार द्वारा मांगे गए सुझावों में भी श्री पठान ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली यूसीसी समिति को भेजे अपने सुझाव में यह बात प्रमुखता से रखी थी कि प्रदेश में केवल सरकारी रजिस्टर्ड काजी/मौलवी से ही निकाह कराना अनिवार्य किया जाए।

पत्र में पठान ने लिखा है कि उत्तराखंड सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अब कोई भी अनधिकृत व्यक्ति निकाह नहीं पढ़ा सकेगा और बिना सरकारी निकाहनामे के यूसीसी मैरिज पोर्टल शादी स्वीकार नहीं करेगा। इसी मॉडल को मप्र में भी अपनाया जाए।

उन्होंने कहा कि इससे सबसे बड़ा लाभ नाबालिग बेटियों के बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगने के रूप में मिलेगा। वर्तमान में फर्जी आयु प्रमाण पत्र से नाबालिगों के निकाह करा दिए जाते हैं, नए सिस्टम में आधार और आयु का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य होने से यह कुप्रथा खत्म होगी। साथ ही पहचान छिपाकर किए जाने वाले अंतरधार्मिक निकाह पर भी अंकुश लगेगा।

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