वक्फ सम्पत्ति पर नगर निगम के टैक्स पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक



धार्मिक संस्थानों को मिली राहत, 2.75 लाख के डिमांड नोटिस पर रोक


जबलपुर/ नरसिंहपुर केसरी 5 अगस्त 2026 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने वक्फ सम्पत्ति पर नगर निगम जबलपुर द्वारा लगाए गए टैक्स के खिलाफ बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम द्वारा वक्फ मस्जिद अनवरगंज को भेजे गए 2,75,425 रुपये के डिमांड नोटिस पर रोक लगा दी है।


मामला जबलपुर के हनुमानताल क्षेत्र स्थित वक्फ मस्जिद अनवरगंज से जुड़ा है। यह सम्पत्ति वक्फ पंजीयन क्रमांक 221 के तहत दर्ज है और नगर निगम जबलपुर के खेरमाई वार्ड क्रमांक 55 में आती है। 


संभागीय अधिकारी संभाग क्रमांक 08 भानतलैया नगर निगम जबलपुर ने वक्फ मस्जिद अनवरगंज की इंतेजामिया कमेटी को 2,75,425 रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा था। नोटिस में 48 घंटे के भीतर राशि जमा करने को कहा गया था। ऐसा न करने पर सम्पत्ति को नीलाम करने की चेतावनी भी दी गई थी।


इस आदेश से व्यथित होकर वक्फ मस्जिद अनवरगंज कमेटी के सचिव डॉ. इफ्तिखार हुसैन ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए कमेटी की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर ने तर्क दिया कि भारत के संविधान और मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत धार्मिक संस्थानों को टैक्स जमा करने में छूट प्राप्त है।


दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने वक्फ सम्पत्ति पर नगर निगम जबलपुर द्वारा लगाए गए टैक्स पर रोक लगा दी। 


*मामले का महत्व*  

वरिष्ठ समाजसेवी एवं पत्रकार अशफाक आरिफ का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश भर की वक्फ और अन्य धार्मिक सम्पत्तियों को नगर निगमों द्वारा भेजे जा रहे टैक्स नोटिसों पर असर पड़ेगा।

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