महिला की हत्‍या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा



 नरसिंहपुर। न्‍यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश  अखिलेश शुक्‍ला के न्‍यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनां 31.07.2026 में घर के अंदर धुसकर धारदार हथियार से हत्‍या करने वाले आरोपी दिनेश लोधी को धारा 103(1), 332(ए) बीएनएस के तहत दोषसिद्व पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई।

इस मामले में 25.10.2025 को  शिवम दुबे ने सूचना दी कि मेरा खुद का मकान खिरका मोहल्ला, वार्ड क्र. 18. आमगांव बड़ा में है। जिसमें छाया कुशवाहा अपने दो बच्‍चों के साथ किराये से रहती थी। उसी मकान में छाया के सामने  सोमवती प्रधान भी किराये से रहती है। दिनांक 24/10/2025 को रात करीब 8:30 बजे उसके दोस्‍त अलीम खान ने मोबाईल पर काल करके बताया कि तुम्हारे किराये के मकान के कमरे में छाया कुशवाहा से बारहा छोटा का रहने वाला दिनेश लोधी झगड़ा कर रहा है। सूचना पाकर शिवभ दुबे मोटरसाइकिल से अपने किराये वाले मकान पर आया देखा कि बारहा छोटा का रहने वाला दिनेश लोधी, जिसे वह पहचानता था हाथ में रखे धारदार लोहे के चाकू से छाया कुश्‍वाहा को मार रहा था चाकू की चोट से छाया को बहुत अधिक चोटें आई थी और उसकी मृत्‍यु हो गई थी।  घटना की सूचना प्राप्‍त होने पर थाना प्रभारी करेली मौके पर पहुचे थे और उन्‍होनें घटना स्‍थल का निरीक्षण किया था तथा शिवम दुबे द्वारा बताये अनुसार मर्ग सूचना एवं देहाती नाल्‍सी मौके पर लेखबद्व की थी जिनके आधार पर अपराध क्रमांक 884/2025 पर थाना करेली में आरोपी दिनेश लोधी के विरूद्व धारा 103(1), 332(ए) बीएनएस का अपराध पंजीबद्व किया गया था। अभियोजन के द्वारा न्‍यायालय के समक्ष चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन लेखबद्व कराये गये तथा चिकित्‍सीय साक्ष्‍य सहित तथा अन्‍य सारवान साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किये गये।अभियोजन द्वारा  न्‍यायालय दृष्‍टांत प्रस्‍तुत किये गये जिनसे सहमत होकर  न्‍यायालय द्वारा आरोपी को 103(1), 332(ए) बीएनएस में दोषसिद्व पाते हुए आजीवन कारावास तथा 2500 रुपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । मामलें में शासन की ओर से उपनिदेशक अभियोजन  रामकुमार पटेल द्वारा पैरवी की गई एवं पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन में निरीक्षक/थाना प्रभारी  संधीर चौधरी के द्वारा विवेचना की गई।

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