अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए एम.पी.टॉस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा

 


नरसिंहपुर केसरी |मध्यप्रदेश शासन द्वारा अस्पृश्यता निवारण के उद्देश्य से संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक नवंबर 2025 के बाद संपन्न हुए अंतर्जातीय विवाह के लिए एम.पी.टॉस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है।


       योजना के तहत वर-वधू प्रोफाइल पंजीयन करने के बाद एम.पी.टॉस पोर्टल पर आवश्यक प्रमाण-पत्र अपलोड कर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के नियमानुसार अंतर्जातीय विवाह में एक पक्ष सवर्ण हिंदू तथा दूसरा पक्ष अनुसूचित जाति वर्ग का होना अनिवार्य है। विवाह की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक ही संबंधित दम्पत्ति योजना के लिए पात्र होंगे।


       पंजीयन के बाद आवेदक आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग, नरसिंहपुर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों का परीक्षण एवं आवश्यक जांच की जाएगी।


       जांच एवं दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत पात्र पाए जाने वाले दम्पत्ति को योजना के नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का भुगतान वर-वधू के संयुक्त बैंक खाते में नियमानुसार किया जाएगा। यह जानकारी जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग नरसिंहपुर ने दी है।

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